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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म PDF व पात्रता दस्तावेज जानें

Divyang Vivah Protsahan Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2025। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग जनों को सामाजिक और आर्थिक सहयोग देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।

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Divyang Vivah Protsahan Yojana 2025

क्या है दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2025?

यह योजना उन दिव्यांग युवक-युवतियों के लिए है, जिनकी शादी वर्तमान वित्तीय वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष में हुई है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि विवाह उपरांत जीवन की शुरुआत सुगमता से हो सके।

योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता

विवाह स्थितिसहायता राशि (रुपये में)
यदि केवल युवक दिव्यांग है₹15,000
यदि केवल युवती दिव्यांग है₹20,000
यदि दोनों ही पति-पत्नी दिव्यांग हैं₹35,000

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन कैसे करें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

  • ऑनलाइन आवेदन करें – आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • आवेदन फॉर्म भरें – सभी आवश्यक जानकारियाँ जैसे नाम, पता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाणपत्र आदि भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें – सभी जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें।
  • प्रिंटआउट लें – आवेदन करने के बाद, आवेदन पत्र और सभी अपलोडेड दस्तावेज़ों की हार्डकॉपी निकालें।
  • दफ्तर में जमा करें – सभी कागजातों की हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

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आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • आयु सीमा
    • युवक की आयु: 21 से 45 वर्ष के बीच
    • युवती की आयु: 18 से 45 वर्ष के बीच
  • दिव्यांगता का प्रतिशत:
    • न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।
    • प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा जारी होना चाहिए।
  • आय सीमा:
    • दंपति में कोई भी आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
  • विवाह की समय सीमा:
    • विवाह वर्तमान या पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड की प्रति (दोनों पति-पत्नी की)
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (CMO द्वारा प्रमाणित)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (हालिया)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • शपथ पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र

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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के बाद, उम्मीदवार को आवेदन की हार्डकॉपी के साथ सभी दस्तावेज़ों को डाक या व्यक्तिगत रूप से जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तभी आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी और सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • योजना केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए मान्य है।
  • आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले विवाह पंजीकरण अवश्य हुआ होना चाहिए।
  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ सटीक और सही होने चाहिए।
  • योजना के तहत दी गई सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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Divyang Vivah Protsahan Yojana 2025 का उद्देश्य

सरकार का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को शादी के बाद आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है। यह आर्थिक सहायता उनके जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाने में एक सकारात्मक कदम है।

Divyang Vivah Protsahan Yojana 2025 Official Website

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 का आवेदन http://divyangjan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर योजना की अन्य जानकारियाँ, गाइडलाइन और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं।

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निष्कर्ष – Divyang Vivah Protsahan Yojana 2025

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 दिव्यांग जनों के सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक सराहनीय पहल है। यदि आपने या आपके किसी जानने वाले ने हाल ही में विवाह किया है और वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।

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Jaswant Jat

Jaswant Jat is a passionate journalist and content creator known for his in-depth coverage of government schemes, rural development, and public welfare news. With a clear and relatable writing style, he brings complex topics to life, making them accessible and engaging for all readers.

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