आज के दौर में जब समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, तब भी कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इस सोच को बदलने और बेटियों के सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसके तहत पात्र परिवारों को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना का उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन परिवारों की मदद करना है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा सकते। इस योजना से बेटियों को न केवल सम्मानजनक जीवन की शुरुआत मिलती है, बल्कि समाज में समानता और सुरक्षा का संदेश भी जाता है।
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है। इस सहायता राशि का उद्देश्य विवाह की व्यवस्था में मदद करना और दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाओं को खत्म करना है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
लाभ का प्रकार | विवरण |
---|---|
आर्थिक सहायता | ₹1,00,000 प्रति जोड़ा |
आयोजन स्थल | सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन |
उपहार सामग्री | दुल्हन को गृह उपयोग की सामग्री जैसे बर्तन, कपड़े, और कुछ फर्नीचर |
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योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दुल्हन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं, जो तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हों।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
योजना में आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड (दूल्हा-दुल्हन दोनों का)
- जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल प्रमाणपत्र (उम्र सत्यापन के लिए)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC के लिए आवेदन कर रहे हैं)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण (आवेदक के नाम से)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- e-KYC प्रक्रिया के अंतर्गत दूल्हा और दुल्हन दोनों के आधार नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करके आगे बढ़ें।
- कैप्चा कोड भरें और आधार विवरण को वेरीफाई करें।
- इसके बाद विवाह से जुड़ी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी और आय संबंधी विवरण भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म को SUBMIT करें और उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास रखें।
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ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं:
- आपके क्षेत्र का विकास खंड कार्यालय
- नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम कार्यालय
- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय – (राजीव भवन, मथुरा या जिला मुख्यालय)
आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन करते समय जानकारी सही और प्रमाणिक भरें, गलत जानकारी से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
- विवाह सरकारी सामूहिक आयोजन में ही होना चाहिए, तभी योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना में SC/ST/OBC वर्ग के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
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समाज कल्याण अधिकारी की सलाह
समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो बेटियों को सम्मानपूर्वक जीवन की शुरुआत करने में मदद करती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर आवेदन करें।
निष्कर्ष – mukhyamantri samuhik vivah yojana up government
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में बेटियों की स्थिति को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है। यदि आप या आपके आस-पास कोई पात्र व्यक्ति है, तो उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताएं। सरकार की यह पहल न केवल विवाह खर्च में राहत देती है, बल्कि सामाजिक समानता और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
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